शाहिद खान
नित्य संदेश, लखनऊ। आबकारी
आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के क्रियान्वयन
की प्रक्रिया में जन सामान्य द्वारा आबकारी विभाग के विभागीय पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in
पर पंजीकरण करने की प्रक्रिया 14 फरवरी की सांय से प्रारम्भ कर दी गयी है, जिस पर पंजीकरण
27 फरवरी तक किया जा सकता है।
बताया कि जन सामान्य द्वारा
ई-लाटरी हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स एवं भांग की दुकानों के आवेदन
करने की प्रक्रिया 17 फरवरी के मध्यान्ह 12.00 बजे से 27 फरवरी की सांय 05.00 बजे तक
पूर्ण की जा सकेगी। प्रथम चरण की ई-लाटरी 06 मार्च को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी
द्वारा निर्धारित स्थल पर सम्पन्न की जाएगी। इसके लिए आवेदक भारत का नागरिक हो एवं
उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसी दुकान के लिए किसी आवेदक द्वारा एक ही आवेदन
पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। एक दुकान हेतु 01 से अधिक आवेदन एक ही आवेदक का पाए जाने
पर 01 से अधिक समस्त अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए उनकी प्रासेसिंग फीस
समपह़ृत कर ली जाएगी।
-एक आवेदक द्वारा
एक से अधिक दुकानों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे, किन्तु एक आवेदक को संपूर्ण
प्रदेश में अधिकतम 02 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी। यह 02 दुकानें
एक ही जनपद अथवा एक से अधिक जनपदों में भी आवंटित हो सकेगीं।
-समस्त प्रक्रिया आनलाइन
सम्पन्न होगी तथा सम्बन्धित अभिलेख भी आनलाइन ही अपलोड किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त आबकारी
नीति से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल-cms.upexciseonline.co पर
उपलब्ध है।
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