नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र 23 मार्च 2026 के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों, पारिवारिक वादों, एन.आई. एक्ट के वादों, दीवानी वादों तथा बैंक ऋण वसूली वादों इत्यादि के लिए प्री-ट्रायल बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार मिश्रा - द्वितीय के मार्गदर्शन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किए जाने हेतु विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) / नोडल अधिकारी लोक अदालत अमित वीर सिंह एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ सोनिका वर्मा द्वारा समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में प्री-ट्रायल बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक जनता को लाभान्वित किया जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विजय वर्धन तोमर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रजत कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा सहित प्रशासनिक विभाग के अन्य प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। सभी ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किए तथा अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण किए जाने का आश्वासन दिया।

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