लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का आदेश, 14 सितंबर तक पद पर बनी रहेंगी
रवि गौतम
नित्य संदेश, परीक्षितगढ़, मेरठ। नगर पंचायत परीक्षितगढ़ के वार्ड-01 की सभासद बरखा जाटव की सदस्यता बहाली मामले में नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दोबारा समाप्त की गई सदस्यता को लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने बहाल कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई 14 सितंबर तक बरखा जाटव अपने पद पर बनी रहेंगी और सभासद के रूप में सभी बैठकों और कार्यवाहियों में भाग लेंगी।
बता दें कि नगर के निशान्त त्यागी ने शिकायत की थी कि सभासद के पति संदीप कुमार ने सरकारी भूमि खसरा संख्या 1777 जो सड़क आम है, पर कब्जा कर दुकान का निर्माण किया है। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं सभासद पक्ष का कहना है कि जिस संपत्ति को लेकर शिकायत की गई है, उसके असली हकदार बरखा जाटव के ससुर ब्रह्म सिंह हैं। नगर पंचायत के अभिलेखों और राजस्व अभिलेखों में भी उक्त दुकान ब्रह्म सिंह के नाम दर्ज है। सभासद के पति संदीप कुमार के नाम पर कोई संपत्ति दर्ज नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सभासद बरखा जाटव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह वार्ड के विकास कार्यों को पहले की तरह करती रहेंगी।

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