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Sunday, November 17, 2024

दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू, ट्रकों की एंट्री बैन, दफ्तरों को WFH का निर्देश



नित्य संदेश एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू हो गया। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रेप के तीनों चरण पहले ही लागू हो चुके हैं।

*ग्रेप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध*
दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)

LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)

दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।

हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।

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