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Wednesday, November 20, 2024

विद्युत चोरी में दोषी पाए जाने पर उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता निलम्बित

विद्युत चोरी कराने के अपराध में 03 संवीदा कर्मी बर्खास्त 

नित्य संदेश ब्यूरो 
लोनी। विद्युत चोरी कराने के संबंध में सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।  भूमि के अन्दर विद्युत केबिल डालकर, घरों में विद्युत चोरी कराने के जघन्य अपराध के दृष्टिगत 03 संविदा कर्मियों को तत्काल कार्य से हटाकर बर्खास्त किया गया है, इसके अतिरिक्त शिकायत के आधार पर विद्युत चोरी में संलीप्त उपभोक्ताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही करायी जा रही है।

प्रकरण विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम लोनी गाजियाबाद से संबंधित है, जिसमे सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत में रिश्वत लेकर लम्बी दूरी के संयोजन निर्गत करने तथा विद्युत चोरी करने की शिकायत की गयी थी। प्रकरण के संबंध में शिकायत की स्थलीय जाँच 18 नवम्बर 2024 एवं 19 नवंबर 2024 को द्वि-सदस्यीय जाँच कमेटी गठित कर करायी गई, शिकायत की स्थलीय जॉचोपरान्त अनेको कमियों पायी गयी, जाँच में अली गार्डन कालोनी में लगभग 30 घरों, हाजी खलील कालोनी में लगभग 18 घरों एवं मुस्कान गार्डन कॉलोनी में लगभग 08 घरों में चैक करने पर कुछ घरों में भूमि के अन्दर केबिल डालकर विद्युत चोरी का प्रयोग करते पाये गयें।

उक्त कालोनियों में कोई विद्युत तंत्र स्थापित नहीं है। जाँच किये गये घरों में कोई विद्युत संयोजन स्वीकृत नही है। कुछ घरों में समर्सिबल लगे पाये गये, जिनमें से कुछ समर्सिबल पम्प उखडवाये गये। वर्णित शिकायत में खसरा नं0 703 पर भी चोरी से सिलाई मशीन का कारखाना चलता पाया गया, जिस पर लगभग 2.4 कि०वाट का अनाधिकृत प्रयोग किया जा रहा था। उक्त अनियमितताओं में अशोक विहार उपकेन्द्र पर तैनात संविदाकर्मी हैदर पुत्र मौ. इखलाक अली, रजी उल्लाह पुत्र रफी उल्लाह एवं उपकेन्द्र बलरामनगर-द्वितीय, लोनी पर तैनात खालिद पुत्र मौ. इखलाक अली आदि की संलिप्तता पाई गई है।

उपरोक्त अनियमितताओं में अवर अभियन्ता रघुवीर शरन 33/11 केवी उपकेन्द्र-अशोक विहार एवं सन्नी देवल उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय (बलराम नगर), लोनी को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है। उपरोक्त जाँच मे रघुवीर शरन, अवर अभियन्ता एवं सन्नी देवल, उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का पालन न करते हुये, उच्चाधिकारियों के सख्त निर्देशों के उपरान्त भी विद्युत चोरी रोकने के लिये कोई सार्थक प्रयास नही किये गये।

उपरोक्त के आधार पर रघुवीर शरन, अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-अशोक विहार, लोनी एवं सन्नी देवल, उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय (बलराम नगर), लोनी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है एवं उक्त उपकेन्द्र पर संविदाकर्मी के तौर पर कार्यरत हैदर पुत्र अखलाक, रजिउल्लाह पुत्र रफिउल्लाह एवं बलराम नगर-द्वितीय उपकेन्द्र पर तैनात कर्मचारी खालिद पुत्र  अखलाख द्वारा मुस्कान गार्डन, अली गार्डन, हाजी खलील कालोनी एवं चौहान सिटी आदि स्थानों पर इनके द्वारा भूमि के अन्दर केबिल डालकर, घरों में विद्युत चोरी कराने के जघन्य अपराध के दृष्टिगत उपरोक्त तीनो संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर, सेवा समाप्त कर दी गयी है।

इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक ईशा दुहन ने बताया कि जीरो टालरेन्स नीति को अमल कमे लाकर कार्य सुनिश्चित कराया जाऐगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वहन न करने, निगम की छवि धूमिल करनें, विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाने एवं घोर लापरवाही परिलक्षित होने पर किसी भी दशा में बख्शा नही जाऐगा। जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाऐगी।

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