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Tuesday, April 7, 2026

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन तेज: किन हॉस्पिटल ओर स्कूल पर होगी कार्यवाही ओर, किन पर बरती जाऐगी लापरवाही?


तरुण आहुजा 
नित्य संदेश, मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद शहर में आवासीय भूखंडों पर संचालित हॉस्पिटल और स्कूल अब प्रशासन के रडार पर आ चुके हैं। प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद कई संस्थानों पर सीलिंग और जांच की तलवार लटक रही है।

चर्चाओं में जिन संस्थानों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें सैनफोर्ड हॉस्पिटल, गर्ग नर्सिंग होम के साथ-साथ अमेरिकन किड्स और एमपी जी एस , डी आर एस जैसे स्कूल शामिल हैं। इन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जबकि कई अन्य जगहों पर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो निर्माण वर्षों से संचालित हो रहे थे, वे अब तक अधिकारियों की नजर से कैसे बचते रहे? स्थानीय लोगों और व्यापारियों का आरोप है कि आवास विकास विभाग की मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर अवैध संचालन संभव नहीं था।

कुछ स्थानों पर त्वरित कार्रवाई देखी जा रही है, जबकि चंद कदमों की दूरी पर स्थित अन्य संस्थानों को अब तक अनदेखा किया जा रहा है। इस दोहरे रवैये ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है, तो कार्रवाई निष्पक्ष और समान रूप से होनी चाहिए—न कि चुनिंदा संस्थानों को निशाना बनाकर।

अब देखना यह होगा कि प्रशासन सभी अवैध निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई करता है या फिर कुछ को बचाने और कुछ पर गाज गिराने ओर कुछ की लाज बचाने का सिलसिला जारी रहता है।

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