नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश कुशवाहा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मीडियेंशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में 01 जुलाई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश (इलाहाबाद उच्च न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के अनुसार के राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अन्तर्गत अधिकाधिक संख्या में लम्बित प्रकरणों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को सफल बनाये जाने हेतु आज दिनांक 16 सितंबर 2025 को तहसील सदर मेरठ के सभागार कक्ष में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित जनता को उनके द्वारा "राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा मध्यस्थता के माध्यम से वाद के निस्तारण से समय और धन दोनो की बचत होती है। साथ ही साथ दोनो पक्षो के बीच उत्पन्न विवाद भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए आम जनता से अनुरोध है कि ऐसे सुलह समझौते योग्य मामले जोकि लम्बे समय से न्यायालय में लम्बित है अथवा न्यायालय में योजित नही किये गये है उनको राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण कराकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
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