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Wednesday, July 23, 2025

सभासद बरखा जाटव को 56 दिन के बाद कोर्ट ने किया बहाल

रवि गौतम 
नित्य संदेश, परीक्षितगढ़। नगर पंचायत परिक्षितगढ़ वार्ड नं 1 से बरखा जाटव सभासद पर अवैध कब्जा करने का आरोप के मामले में राज्यपाल ने पदमुक्त कर दिया था। इस मामले में सभासद बरखा जाटव ने हाई कोर्ट की शरण लेकर याचिका दायर की थी जिस पर हाई कोर्ट में सभासद बरखा जाटव को 56 दिन के बहाल कर दिया है।

नगर के मोहल्ला रामनगर दरवाजा निवासी निशांत पुत्र मनोज कुमार ने वार्ड नं 1 मोहल्ला होली वाला निवासी बरखा जाटव सभासद पर अवैध कब्जा कर पद का उपयोग करने का लगाते हुए शिकायत जिलाधिकारी से की थी जिस पर डी एम मेरठ ने सभासद की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी थी डीएम की रिपोर्ट आधार पर राज्यपाल ने सभासद बरखा जाटवको 7 जून पद से मुक्त करने के आदेश दिए थे तभी से सभासद बरखा जाटव हाई कोर्ट याचिका दायर की थी याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में 17 जुलाई को 56 दिन के लिए सभासद पद पर बहाल कर दिया है हाई कोर्ट के आदेश मिलने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और मिठाई बाटकर आदेश का स्वागत किया

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