जिलाधिकारी ने की अधिकारियों के साथ वर्चुअल
माध्यम से बैठक
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। वर्तमान में एयर क्वालिटी इण्डेक्स
(एक्यूआई) 450 से अधिक होने के कारण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण
एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु
गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नई
दिल्ली द्वारा ग्रैप स्टेज-4 18 नवम्बर से समस्त एनसीआर
क्षेत्र में लागू किया गया है।
ग्रैप स्टेज-4 में दिये गये निर्देशों
के अनुपालन में जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा संबंधित विभागों के उत्तरदायी
अधिकारियों के साथ संपन्न ऑनलाइन मीटिंग में निर्देशित किया गया कि आयोग के
निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। ग्रैप चरण-4 में लगी पाबंदियों के दृष्टिगत कंस्ट्रक्शन व
डिमालिशन गतिविधियों को
प्रतिबंधित किया जाये एवं लगातार पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाये। जनपद में
कूड़ा जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुये दोषी के विरूद्व जुर्माना
अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होने कहा कि वाहन प्रदूषण के
रोकथाम हेतु लगातार चेकिंग की जाये एवं दोषियों पर जुर्माना लगाया जाये एवं बिना
पीयूसी प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे वाहनों पर अंकुश लगाया जाये। किसानों द्वारा
एनसीआर में पराली जलाये जाने पर भी कार्यवाही की जाये, ताकि
जनपद की वायु गुणवत्ता में व्यापक सुधार परिलक्षित हो सके।
जिलाधिकारी द्वारा अवगत
कराया गया कि स्कूलों में ऑनलाइन मोड में कक्षायें संचालित करने हेतु जनपद के
समस्त स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया है। जनपद में खनन संबंधित गतिविधियों को
भी प्रतिबंधित किया गया है एवं माल ढुलाई में प्रयोग होने वाले ट्रकों में भी
कवर्ड कर सामान की माल ढुलाई सुनिश्चित की जाये। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन
सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी द्वारा जनपद
के नागरिकों को भी सचेत किया गया है कि ग्रैप में उल्लिखित सिटीजन चार्टर का पालन
किया जाये। सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक प्रयोग किये जाने, अलाव जलाने में प्रयुक्त
की जाने वाली लकड़ी के स्थान पर विद्युत चालित हीटर का प्रयोग किया जाये। बुजुर्ग, बीमार व्यक्तियों एवं
बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनडोर गतिविधियों में सम्मिलित रहने एवं ज्यादा से
ज्यादा मास्क का प्रयोग किये जाने की भी अपेक्षा की गयी है।
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