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Friday, August 21, 2026

ZEEFLIX ऐप के जरिए कॉपीराइट कंटेंट का अनधिकृत प्रसारण करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

• जियोस्टार एवं अन्य प्रसारकों के कॉपीराइट कंटेंट तक सदस्यों को पहुंच उपलब्ध कराई जा रही थी


नवीन मौर्य

नित्य संदेश, इंदौर। शहर में इंटरनेट एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए किए जा रहे अवैध गतिविधियों पर पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देशन  पर कार्यवाई की। जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ZEEFLIX नामक Android Application के माध्यम से कंपनी के कॉपीराइट कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण एवं व्यावसायिक उपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के दौरान प अपराध पाए जाने पर क्राइम ब्रांच इंदौर में FIR क्रमांक 120/2026  पंजीबद्ध की गई। 


प्रकरण में कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच टीम द्वारा आरोपी प्रेमसिंह गुर्जर, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम बाबड़ी खेड़ा, पोस्ट पिपलिया कुमारी, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया। जांच में ZEEFLIX नामक Android Application की पहचान की गई, जिसके माध्यम से बिना वैध अनुमति अथवा लाइसेंस के जियोस्टार एवं अन्य प्रसारकों के कॉपीराइट कंटेंट तक सदस्यों को पहुंच उपलब्ध कराई जा रही थी। जांच में ऐप पर लगभग 1000 से अधिक TV चैनल, जिनमें 50 से अधिक लाइव चैनल शामिल होने की जानकारी सामने आयी।


जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा ZEEFLIX ऐप की सदस्यता लेकर इसकी कार्यप्रणाली एवं कंटेंट की उपलब्धता का सत्यापन किया गया। सदस्यता लेने के उपरांत प्रीमियम कंटेंट सहित विभिन्न TV चैनलों एवं कॉपीराइट कंटेंट तक पहुंच प्राप्त हुई, जिसके आधार पर बिना अधिकृत अनुमति कॉपीराइट कंटेंट के व्यावसायिक उपयोग की जांच की गई। 


डिजिटल जांच में महत्वपूर्ण खुलासा

इस दौरान ZEEFLIX ऐप से जुड़े मोबाइल नंबर, ई-मेल IDs, UPI IDs, Android Package तथा Domain/Hosting संबंधी जानकारी प्राप्त हुई, जिसकी जाँच जारी है। जांच के दौरान HotWebSeries नामक अन्य Android Application की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी गतिविधियों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ZEEFLIX के साथ HotWebSeries नामक अन्य ऐप की गतिविधियों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।


उक्त जांच के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 एवं 66D तथा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 एवं 63 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।  

क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर ZEEFLIX ऐप के संचालन, इसके तकनीकी infrastructure, डोमेन एवं होस्टिंग, भुगतान प्राप्त करने वाले खातों तथा ऐप के संचालन में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।


ZEEFLIX ऐप के माध्यम से जियो स्टार एवं अन्य प्रसारकों के कॉपीराइट कंटेंट को बिना वैध अनुमति/लाइसेंस के उपलब्ध कराए जाने की जानकारी आई है। ऐप पर लगभग 1000 से अधिक TV चैनल, जिनमें 50 से अधिक लाइव चैनल शामिल होने की  जानकारी मिली। ZEEFLIX की सदस्यता के लिए 149  रु. एवं 799 रु  के भुगतान करवाकर आरोपी द्वारा दी जाती थी सदस्यता। अरोपी के ZEEFLIX  ऐप पर लगभग 20 हजार सब्सक्राइबर जुडे होना पाया गया।


साथ ही ऐप से संबंधित मोबाइल/डिजिटल उपकरण, सर्वर लॉग, डोमेन विवरण, बैंकिंग एवं UPI रिकॉर्ड तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित कर उनकी फॉरेंसिक जांच कराए जानेकी कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा डिजिटल माध्यमों से कॉपीराइट कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण एवं उससे जुड़े नेटवर्क के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है।



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