नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। जनपद मेरठ के चर्चित जॉली बंधु एक्सीडेंट प्रकरण में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त नमन जॉली एवं अमन जॉली की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत जमानत याचिका पर आज सुनवाई निर्धारित थी। किंतु सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व ही अभियुक्तों के अधिवक्ता रामकुमार शर्मा द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना-पत्र न्यायालय से वापस ले लिया गया, जिसके कारण मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी।
बताया जा रहा है कि जमानत याचिका अज्ञात कारणों एवं उत्पन्न विवाद की परिस्थितियों में वापस ली गई है। अब अभियुक्त पक्ष द्वारा नई जमानत याचिका पुनः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उल्लेखनीय है कि थाना ब्रह्मपुरी, मेरठ में दर्ज एक आपराधिक प्रकरण में नमन जॉली एवं अमन जॉली के विरुद्ध पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से जानलेवा हमला करने तथा हत्या के प्रयास सहित गंभीर आरोपों के संबंध में मुकदमा पंजीकृत है। उक्त प्रकरण अपनी प्रकृति एवं परिस्थितियों के कारण प्रारंभ से ही चर्चाओं में बना हुआ है।
आज निर्धारित सुनवाई से पूर्व जमानत याचिका का वापस लिया जाना न्यायिक एवं विधिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, जिनके चलते सुनवाई से पहले ही जमानत प्रार्थना-पत्र वापस लेना पड़ा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अभियुक्त पक्ष नई जमानत याचिका कब प्रस्तुत करेगा तथा आगामी न्यायिक कार्यवाही किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

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