• ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी के लिए मिलेगा ₹20 हजार का अनुदान
लियाकत मंसूरी
नित्य संदेश, मेरठ। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को
आर्थिक संबल देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। योगी सरकार की शादी
अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को
छोड़कर) के परिवारों को बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 198 पात्र लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया
गया है।
प्रदेश सरकार की इस योजना की खास बात यह है कि शादी होने के
बाद भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। पात्रता सही पाए जाने पर योजना का लाभ
प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर)
के उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। योजना का
लाभ लेने के लिए विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
प्रदेश सरकार की ओर से एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को इस योजना का लाभ मिल सकता
है। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होगा।
आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योजना का पूर्णतः पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। इससे आवेदक दलालों के चंगुल में फंसने से भी बचेंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए पहचान पत्र, बैंक पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र, वर एवं वधू की आयु संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक और कन्या के फोटो अपलोड करने होंगे। साथ ही आवेदक और कन्या के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य रखा गया है, ताकि आवेदन का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके।
ये बोले जिला पिछड़ा वर्ग
कल्याण अधिकारीजिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने कहा कि मेरठ जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 198 पात्र लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी हो चुकी है। शादी अनुदान योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण गरीब परिवार की बेटी के विवाह में आने वाली बाधा को समाप्त करना है।

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