Breaking

Your Ads Here

Monday, February 16, 2026

पुलिसकर्मी पर शादी का झांसा देकर लगातार 2 वर्षों से रेप कर गर्भपात कराने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक



नित्य संदेश ब्यूरो

बरेली। किराए का कमरा लेकर केसलता कालेज आफ नर्सिंग,डेलीपार से ए. एन. एम. डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाली पीड़िता निवासी उघैती बदायूं ने महिला थाना बरेली में पुलिस कांस्टेबल अक्षय कुमार (बालियान) व उनके परिवारिकजनों निवासी ग्राम जैतपुर ,मुजफ्फरनगर के ऊपर शादी का झांसा देकर लगातार 2 वर्षों से अपने कमरे पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर धमका कर जबरन रेप करने व 2 बार गर्भवती होने पर गर्भपात कराने व अन्य किसी लड़की से शादी करने पर पहुचने पर पीड़िता ने जाकर हंगामा कर शादी तोड़वाने पर पारिवारिक जनों के द्वारा गाली गलौच कर धमकी देने के आरोप में 20-12-2025 को मुकदमा पंजीकृत कराया।

याचीगणो ने हाइकोर्ट में एफ.आई.आर. को चुनौती दी। याचीगणो की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायमूर्ति अजय भनोट व न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना के समक्ष बहस में बताया कि पीड़िता ने स्वयं माना है कि वह याची अक्षय बालियान जो यू पी पुलिस 112 बरेली में कार्यरत है, के साथ इंस्टाग्राम में दोस्ती के उपरांत प्रेम संबंध में पिछले 2 वर्ष से थी। दोनो ही जाट जाति से है । याचीगण के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस में आगे बताया कि पीड़िता ने आपसी सहमति से संबंध पहली बार स्वयं होटल बुक कराकर बनाया था और उसके बाद 2 साल से याची के कमरे पर आकर सम्बंध बनाती थी ,और कमरे पर याची आरोपी अक्षय के साथ रील बनाकर खुद अपनी आई डी पर पोस्ट करती थी जिसका स्क्रीनशॉट याचिका के साथ संलग्न है ।पुलिस की जांच में पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि याची ने कोई गर्भपात नही कराया सिर्फ गोली लाकर दिया था जिससे गर्भपात के इलाज डॉक्टर को दिखा कर कराया था।याची अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता गर्भनिरोधक गोली का प्रयोग करती थी और वह स्वय नर्स का कोर्स किया है उसको स्वयं सब पता था आपसी शारीरिक सम्बंध बनने के परिणाम से । डॉक्टर को 2 बार दिखाने के बाद भी याची के कमरे पर आकर आपसी सहमति से सम्बंध बनाती थी।

पीड़िता की शादी किसी अन्य बैंक में कार्यरत कर्मचारी से तय होने के उपरांत दोनो का ब्रेकअप हो गया।और अक्षय की भी एक अन्य लड़की से शादी 2-11-2025 को तय हो गई और याची की माँ ने भी पीड़िता को बेटे की शादी के लिए आमंत्रित करने पर पीड़िता ने कहा कि बेटे की शादी में जरूर आऊंगी। लेकिन इसी दौरान पीड़िता ने अपनी शादी को तोड़ दिया क्योकि लड़का उम्र दराज था और याची को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर ब्लैकमेल कर शादी करने का दबाव बनाने लगी ,5 लाख की डिमांड़ किया और लेकिन जब बात नही बनी तो मुजफ्फरनगर पहुच कर अक्षय की शादी में हंगामा कर उसकी भी शादी तोड़वा दिया और शादी का झांसा देकर रेप करने व गर्भपात कराने परिवारिक जनों पर गाली गलौच करने के आरोप में याची सहित परिवार वालो पर मुकदमा डेढ़ महीने के बाद दर्ज करा दिया।

याचीगणों के अधिवक्ता सुनील चौधरी की बहस को सुनकर हाइकोर्ट ने आपसी सहमति से सम्बंध का मामला बताते हुए पीड़िता व राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई तक आरोपीगढ़ो की गिफ्तारी पर रोक लगा दी ।

No comments:

Post a Comment

Your Ads Here

Your Ads Here