सरचार्ज मे 100 प्रतिशत तक छूट तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की विशेष छूट का लाभ
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। प्रबन्ध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता (02 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ता (01 किलोवाट तक) श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण मे छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" को उपभोक्ताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। योजना के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के ग्रामीण, शहरी एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ता बढ़-चढ़कर पंजीकरण करा रहे हैं अब तक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के अन्तर्गत 73185 उपभोक्ताओं द्वारा योजना का लाभ उठाया जा चुका है।
प्रबन्ध निदेशक के निर्देशन में निगम द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं को सरचार्ज मे 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है साथ ही प्रथम चरण में मूलधन में भी अधिकतम, 25 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्राविधान किया गया है।
यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है:-
प्रथम चरण 01 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक लागू रहेगा, इसमें उपभोक्ता को मूलधन में 25% छूट प्राप्त होगी। द्वितीय चरण 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा, इसमें उपभोक्ता को मूलधन में 20% छूट प्राप्त होगी। तृतीय चरण 01 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा, इसमें उपभोक्ता को मूलधन में 15% छूट प्राप्त होगी।
संजय जैन (निदेशक, वाणिज्य) द्वारा शेष समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु समय रहते, पंजीकरण अवश्य कराए योजना सीमित अवधि के लिए है। अतः उपभोक्ता किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु, अन्तिम तिथि की प्रतिक्षा न करें और शीध पंजीकरण कराकर, सरकार द्वारा दी जा रही बिजली बिल गे बडी राहत का लाभ उठाएं।
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