Breaking

Your Ads Here

Sunday, October 26, 2025

नेत्रपाल हत्याकांड का खुलासा, 3 साल बाद 25 हजारी गिरफ्तार


-गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कबूला जुर्म, कहा- आत्मरक्षा में चला दी थी गोली

नित्य संदेश ब्यूरो 
सरूरपुर। थाना पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित और ₹25 हजार के इनामी अपराधी हारून पुत्र ताज मोहम्मद उर्फ ताजू निवासी ग्राम पाँचली बुजुर्ग को रविवार को मेरठ–करनावल हाईवे स्थित पाँचली बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उस मुकदमे से जुड़ी है, जिसमें वर्ष 2022 में ग्राम पाँचली बुजुर्ग निवासी नेत्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मामला 7 अप्रैल 2022 का है। ग्राम पाँचली बुजुर्ग निवासी चरण सिंह ने थाना सरूरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई नेत्रपाल की गांव के ही हारून ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पशुचर की जमीन में लगी गेहूं की फसल और पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाली रात दोनों में कहासुनी बढ़ी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि नेत्रपाल ने बलकटी से हारून पर हमला किया, जिससे हारून के सिर में गंभीर चोटें आईं। गुस्से में हारून ने अपने पास रखे तमंचे से फायर कर नेत्रपाल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ₹25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। एसपी देहात अभिजीत कुमार और सीओ सरधना आसुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार हारून की तलाश में जुटी हुई थी। रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी आरोपी हारून मेरठ–करनावल हाईवे के पाँचली बाईपास के पास दिखाई दिया है। इस पर थाना प्रभारी अजय शुक्ला और सर्विलांस प्रभारी मुनेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने तुरंत घेराबंदी की और हारून को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस टीम ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया।

डकैती के मुकदमे से हत्या की धाराओं में बदला मामला
घटना के बाद चरण सिंह की तहरीर पर थाना सरूरपुर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 78/22 धारा 396 भादवि (डकैती में हत्या) में केस दर्ज किया था। शुरुआती जांच में छह लोगों के नाम सामने आए थे, जिनमें सुमित, संजीव उर्फ जाली, दीनू, सद्दाम, जीशान और इसरार शामिल थे। लेकिन विवेचना के दौरान इनकी संलिप्तता साबित नहीं हुई। साक्ष्य मिलने के बाद 2 अगस्त 2025 को हारून का नाम प्रकाश में आया, जबकि अन्य के नाम विवेचना से पृथक कर दिए गए। साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि घटना डकैती नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश में हुई हत्या थी। इसी के चलते मुकदमे की धारा 396 से संशोधित होकर 302 (हत्या) में बदल दी गई।

आत्मरक्षा के लिए किया था तमंचे से फायर 
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में हारून ने अपना जुर्म कबूल किया है। उसने बताया कि उस रात नेत्रपाल के साथ झगड़े में उसने आत्मरक्षा के लिए तमंचे से फायर किया था, लेकिन गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपी हारून (उम्र करीब 42 वर्ष) का पुलिस रिकॉर्ड पहले से भी दागदार रहा है। वर्ष 2019 में थाना सरूरपुर में मु.अ.सं. 407/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस को शक है कि आरोपी अन्य आपराधिक घटनाओं में भी संलिप्त रहा हो सकता हैं।

No comments:

Post a Comment

Your Ads Here

Your Ads Here