नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। खाद्यय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम एक ज्ञापन अपर आयुक्त (ग्रेड-2) खाद्यय सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को शहर के व्यापारियों ने सौंपा।
पत्र के माध्यम से बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके निराकरण के लिए मांग की गई। प्रशासनिक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट आदि को न्याय निर्णयक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे न्याय निर्णय में समय लगता है। समय लगने से व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है तथा तकनीकी जानकार न होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी मात्र अधिकतम जुर्माना वसूल करना चाहते हैं, वह वाद को गुण दौषों के आधार पर तय करने की इच्छा नहीं रखते। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (फूड एक्ट) के लिए पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है, जिससे व्यापारी को शीघ्र न्याय मिल सके।
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