-एडवोकेट रामकुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री, मंडल आयुक्त और एमडीए के
उपाध्यक्ष से शिकायत की
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। बच्चा पार्क स्थित तान्या मोटर्स द्वारा राज्य सरकार के
नियमों का घोर उल्लंघन करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण किया गया है। इस परिसर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किए गए हैं। परिसर में रेजिडेंशियल
प्लॉट्स है, जिनके अलग-अलग नक्शे अप्रूव्ड कराए गए,
जबकि मौके पर सभी मानचित्रों को दरकिनार करके सभी प्लॉट्स को मिलाकर एक इमारत
तैयार की गई।
एडवोकेट रामकुमार शर्मा ने बताया कि यह सब इसलिए किया गया जिससे
residential प्लॉट्स का लैंडयूज चेंज ना
करना पड़े। ऐसा किया जाना राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान तो पहुंचाते ही है, मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना और प्राधिकरण के
नियमों का बड़ा उल्लंघन है। बताना है कि तीन मंजिला अवैध
इमारत लोहे के बड़े-बड़े गाटर पर खड़ी की गई है। यह भी निर्माण के नियमों का खुला
उल्लंघन है। इस तरह की इमारत आस-पास के क्षेत्र के लिए कभी भी खतरा बन सकती है। मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी खास तौर से प्रवर्तन अधिकारी और मुख्य नगर
नियोजन ने इस निर्माणकर्ता से सांठगांठ कर रखी है, इसीलिए अवैध
निर्माण की शिकायत पर सिर्फ नोटिस जारी करके मामले की इतिश्री कर दी गई।
नियमों के मुताबिक, तान्या मोटर्स के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्तिकरण का
आदेश पारित किया जाना चाहिए था, मगर विकास प्राधिकरण के
अफसरों ने फीलगुड के चलते ऐसा नहीं किया। इस मामले में एडवोकेट रामकुमार
शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंडल आयुक्त और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से
शिकायत की है।
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