नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के छात्रवृत्ति वितरण में 13 साल पहले हुए 41 लाख गबन के आरोपी दीन मोहम्मद को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की अदालत ने याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया।
अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया, मामला मेरठ जिले का है, वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा मदरसों के प्रबंधको के खाते में छात्रवृत्ति के वितरण में पाई गई, अनियमिताओं के कारण तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम और कार्यालय के लिपिक संजय त्यागी समेत कई मदरसा संचालकों व अन्य के खिलाफ भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में 98 मुकदमे मेरठ जिले में दर्ज किए गए थे। याची के ऊपर आरोप है कि गुडविन हर्रा व 4 अन्य मदरसों में बच्चो को 41 लाख नगद छात्रवृति का वितरण दिखाकर धनराशि का गबन कर लिया गया है। जबकि याची का नाम एफ आई आर में नही दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर चार्जशीट लगा दी गई ।जबकि पूर्व में विवेचना अधिकारी ने भ्रस्टाचार का कोई भी अपराध न पाए जाने पर अंतिम रिपोर्ट लगा दिया था, पुनः आर्थिक अपराध संघठन के द्वारा जांच की गई।
अधिवक्ता ने बताया कि मदरसा के प्रिंसिपल उम्मीद अली व अन्य 3 अभियुक्त संजय त्यागी, नौशाद अली, नजमा परवीन को जमानत मिल चुकी है, याची ने कोई अपराध नही किया।उसको झूठा फसाया गया है। याची लगभग 2 साल से जेल में है। जिस पर न्यायालय ने याची की जमानत शर्तो के साथ मंजूर कर दी।
No comments:
Post a Comment