नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। थाना रेलवे रोड में दर्ज कनाडा वीजा फ्रॉड के मामले में आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। आरोप है कि कनाडा का वीजा दिलाने के नाम पर शिकायतकर्ता से करीब 12 लाख रुपये की रकम लेने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद थाना रेलवे रोड, मेरठ में FIR संख्या 159/2025 दर्ज की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे ने जांच को सामान्य विवेचक के स्तर से हटाकर स्वयं थाना प्रभारी विजय कुमार को सौंप दिया था। इसके बाद मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हुआ और सेटलमेंट एफिडेविट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शिवांक अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 (पूर्ववर्ती धारा 482 CrPC) के तहत क्वैशिंग पिटिशन दाखिल कर प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर FIR संख्या 159/2025 को क्वैश कर दिया, जिससे कनाडा में रह रहे आरोपियों को भी मामले में न्यायिक राहत प्राप्त हुई।

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