नित्य संदेश ब्यूरो
मवाना। न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत मौर्य ने दो अभियुक्त को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी ने 27 वर्ष पुराने प्रकरण में दो अभियुक्त को दो-दो वर्ष व एक अभियुक्त को 2 वर्ष की सजा दी है।
अभियोजन अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि 12 जून 1998 वादी के भाई विनोद को बहसूमा कस्बे के लोकेश, मानू, सनोज पुत्रगण रामू गिरी ने मारपीट करके घायल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना बहसूमा में धारा 324, 323, 504, 506 आईपीसी में दर्ज हुआ था। नायक दंडाधिकारी मवाना प्रशांत मौर्य ने कोर्ट मुहर्रिर राम रतन एवं बहसूमा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्तगण लोकेश एवं मानू को दो-दो वर्ष की सजा तथा सनोज को 1 वर्ष की सजा दी तथा जुर्माने से भी दंडित किया।
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