> अब उपभोक्ता 05 फरवरी 2026 तक योजना में पंजीकरण करा सकेंगे
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित “बिजली बिल राहत योजना 2025–26” के अंतर्गत पंजीकरण के द्वितीय चरण की अवधि को विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय ऐसे उपभोक्ताओं को अन्तिम अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है जो किसी कारणवश अभी तक योजना से लाभ नही ले पाए हैं। पूर्व में निर्धारित अवधि के अंतर्गत योजना का लाभ न ले पाने वाले पात्र उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब द्वितीय चरण के अंतर्गत पंजीकरण की अंतिम तिथि 05 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
योजना के अन्तर्गत लेट पेमेण्ट सरचार्ज (ब्याज) पर 100% की छूट और मूलधन मे 20% तक की भारी छूट प्रदान की जा रही है। पश्चिमांचल डिस्काम के अन्तर्गत बडी संख्या में उपभोक्ता लाभन्वित हो रहे हैं। बिजली चोरी मामलों मे निर्धारण पर 45% तक की छूट भी दी जा रही है। पश्चिमांचल डिस्कांम के विभिन्न जनपदो में पंजीकरण अभियान तीव्र गति से संचालित है।
यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तथा विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों में राहत प्रदान करने हेतु लागू रहेगी। योजना के अंतर्गत बकाया विद्युत बिलों के निस्तारण हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। समस्त पात्र उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपभोक्ता अपने नजदीकी SDO कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन-सुविधा केन्द्र (CSC), फिनटेक प्रतिनिधि, विद्युत सखी, मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) अथवा www.uppcl.org के माध्यम से द्वितीय चरण 05 फरवरी 2026 तक पंजीकरण करा कर इस योजना का लाभ उठाएं।
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