नित्य संदेश ब्यूरो
फलावदा। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता अनुराग भल्ला ने
कहा कि बिजली बकाएदारों के लिए सरकार की बिजली बिल राहत योजना वरदान है। इस योजना में
बकाएदार शर्तों के साथ मूलधन व सरचार्ज में छूट पाकर बिजली का बकाए से मुक्ति पा सकते
है।
गत सोमवार से शुरू हुई योजना में एक से 31 दिसंबर तक पंजीयन
कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाए में 25 फीसदी की छूट
मिलेगी। इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी और फरवरी में 15 फीसदी छूट मिलेगी। श्री भल्ला
ने कहा कि प्रदेश में एमएलवी 1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी 2 (वाणिज्यिक)
एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाए में राहत दी जा रही है। मूलधन में
25 फीसदी और सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था पहली बार की गई है। योजना
का लाभ एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकते हैं। ऊर्जा निगम योजना के प्रचार
प्रसार में लगा हुआ है।

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