-नए कानून के तहत 2025 में अक्टूबर तक 77 आरोपियों को मिला दंड
लियाकत मंसूरी
नित्य संदेश, मेरठ। पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि एक जुलाई 2024 से तीन नए कानून लागू होने के उपरान्त थानों पर पंजीकृत किए गए अभियोगों में पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के उपरान्त परिक्षेत्र के जनपदों में वर्ष 2025 में अब तक 71 अभियोगों में 77 अभियुक्तगण को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
मेरठ में कुल 58 प्रकरणों में 64 अभियुक्तों को सजा मिली। जिनमें चोरी के 53 प्रकरण तथा छेड़छाड़, सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाना एवं एक्सीडेंट के 5 प्रकरणों में कारावास व जुर्माना की सजा हुई है। बुलन्दशहर में 03 प्रकरणों में 03 अभियुक्तों को सजा हुई, जिनमें हत्या का 01 व चोरी के 02 प्रकरणों में कारावास व जुर्माना की सजा हुई है। बागपत में कुल 03 प्रकरणों में 03 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई, जिनमें चोरी के 03 प्रकरणों में कारावास व जुर्माना की सजा हुई है। हापुड़ में कुल 07 प्रकरणों में 07 अभियुक्तों को सजा मिली, जिनमें सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने के 03, धार्मिक स्थल पर मूर्तियां खंडित करने के 02, पटाखों का अवैध भण्डारण करने के 01 व चोरी के 01 प्रकरण में कारावास व जुर्माना की सजा हुई है।
BNS के अन्तर्गत महत्तवपूर्ण सजा
थाना खुर्जानगर बुलन्दशहर में हत्यारोपी को आजीवन कारावास
व 25 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया। थाना हस्तिनापुर मेरठ में नाबालिग से
छेड़छाड़ करने के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित
किया गया।
ये कहना है डीआईजी का
डीआईजी ने बताया कि परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारियों
को नए कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराने व
अधिक से अधिक प्रकरणों में सजा कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे नवीन प्रावधानों
का त्वरित लाभ पीड़ितों को न्याय के रुप मे मिल सके।

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