Breaking

Your Ads Here

Thursday, November 13, 2025

आवास विकास ने जैना ज्वैलर्स को सील करने का दिया नोटिस

 


-26 सितंबर 2025 के द्वारा भवन स्वामी को प्राप्त कराई थी पहली सूचना

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियन्ता की ओर से जैना ज्वैलर्स शोरू के बाहर सील का आदेश नोटिस चस्पा किया गया है। जिसमें बताया गया कि योजना संख्या-7 स्थित सम्पत्ति संख्या-259/6 पर आवंटी जयन्ती प्रसाद जीवन लाल जैन ज्वैलर्स प्रा.लि. द्वारा ज्वैलरी का शोरूम खोल दिया गया है, जो कि अनाधिकृत है, इसे तत्काल हटाया जाए।


नोटिस में कहा है कि यह उप्र आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-82/83 का उलंघन है। इस सम्बंध में आवंटी को उप्र आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-82/83 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस गत 23 सितंबर 2025 को निर्गत किया गया था। सीलिंग से पूर्व नोटिस 26 सितंबर 2025 के द्वारा भवन स्वामी को प्राप्त कराया गया, जिसमें 15 दिन के अन्दर अनियमित व्यवसायिक प्रयोग को हटाने के लिए सूचित किया गया था।


सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि आवंटी द्वारा उक्त सम्पत्ति में किया गया अनियमित व्यवसायिक प्रयोग हटाया नहीं गया हैं। उक्त निर्माण अवैध/अनाधिकृत होने की वजह से उप्र आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 तथा उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28 (ए) तथा धारा 51 की उपधारा-2 के अन्तर्गत सील किया जाना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी राजीव कुमार द्वारा निर्माण को ध्वस्त होने तक सील करने के आदेश पारित किए हैं, उन्होंने सहायक अभियन्ता सौरव कुमार को इसके लिए निर्देशित किया है।


17 नवंबर को परिषद करेगा कार्यवाही

अधिकारियों की ओर से इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की मांग की है। आगामी 17 नवंबर को परिषद द्वारा जैना ज्वैलर्स पर कार्यवाही की जाएगी।

No comments:

Post a Comment

Your Ads Here

Your Ads Here