Breaking

Your Ads Here

Wednesday, September 4, 2024

गरीबों को मिलेगा आवास, आवास से वंचित नहीं रहेगा कोई पात्र व्यक्ति, जल्द शुरू होगा सर्वे कार्य: जिलाधिकारी

नित्य संदेश ब्यूरो 
मेरठ। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि आवासहीन परिवारों को छत उपलब्ध करवाने के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को पांच वर्ष के लिये विस्तार दिया गया है। शासन से जारी आदेश के अनुसार अब इस योजना के अंतर्गत 2024-25 से 2028-29 (02 करोड़ आवास) तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिये सहायता धनराशि दी जायेगी। इसके लिये पात्र परिवारों का सर्वे किया जायेगा। 

डीएम ने बताया, पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंतर्गत किए गये सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 एवं आवास प्लस सर्वे 2018 के माध्यम से आवासहीन परिवारों को भी लाभान्वित किया जा चुका है। जो पात्र व्यक्ति किन्हीं कारणों से अब तक योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं, सर्वे के बाद आवास प्लस 2018 की सूची में उन अवशेष पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाएगा, इसके लिये अब पात्रता के कुछ मानक बदल दिए गये हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किया। बताया गया कि शासन के निर्देश मिलते ही आवासहीन पात्र परिवारों का सर्वे शुरू कर दिया जायेगा, जिसके लिये जिलाधिकारी ने सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती के निर्देश जारी कर दिये हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाये तथा इस बैठक को ‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी‘ का नाम दिया जाये। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक के संबंध में नोटिस निर्गत किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। खंड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक की प्रतिभागिता के लिये स्वंय को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगें। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाये कि पूरे विकास खंड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाये। 

 जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिये प्रत्येक गांॅव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाये। खंड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाये। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव एवं खंड विकास अधिकारी को जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगें, उसकी अलग पत्रावली बनाकर रखी जायेगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेगा। इस तरह अपीलिएट कमेटी के स्तर पर भी विकास खंडवार पत्रावली बनायी जायेगी। 

पात्रो को मिलेंगे ये लाभ
लाभार्थियों को रु0 1.20 लाख की आर्थिक सहायता, निर्माण कार्य में लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 श्रम दिवस की मजदूरी प्रदान की जाती है, लाभार्थियों को शौचालय के निर्माण के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता रु0 12,000-00 दी जायेगी, आवास के लाभार्थियों को बिजली, एलपीजी गैस, पानी कनेक्शन में प्राथमिकता मिलती है।

ये है नियम व शर्ते
मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में 10 बिन्दुओं पर फोकस करते हुए अपात्रता की श्रेणी तय की गयी है। यदि आवेदन करने वाला 10 बिन्दुओं में कोई भी शर्त पूरी करता है तो उसको अपात्र माना जायेगा। जिसके पास मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन है, जो यंत्रीकृत तिपहिया/चौपहिया कृषि यंत्र धारक है, जिसके किसान क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट रु0 50,000 अथवा अधिक है, जिसका कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, जिसका स्वंय का शासकीय पंजीकृत गैर -कृषि उद्यम है, जिसके परिवार के किसी सदस्य की आय रु0 15000-00 प्रति माह से अधिक है, जो आयकर दाता है, जो व्यावसायिक कर दाता है, जिसके स्वामित्व में 2.5 एकड़ अथवा अधिक सिंचित भूमि है, जिसके स्वामित्व में 5.0 एकड़ अथवा अधिक असिंचित भूमि है।

बैठक में ये रहे मौजूद 
उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल, परियोजना निदेशक सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरीश कुमार व सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

No comments:

Post a Comment

Your Ads Here

Your Ads Here