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Friday, August 30, 2024

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की कोर्ट ने सजा सुनाई


राहुल गौतम 
नित्य संदेश, मेरठ। “ऑपरेशन कन्विक्शन“ अभियान के क्रम में थाना ब्रहमपुरी पुलिस व मॉनिटरिंग सैल द्वारा विचाराधीन हत्या के अभियोग में प्रभावी पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा हत्यारोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बता दे कि  30 दिसंबर 2020 को वादी आमिश पुत्र स्व. मुस्ताक अहमद निवासी गुलजारे इब्राहिम थाना ब्रहमपुरी की बहन नर्गिस की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी जावेद पुत्र जीजूद्दीन निवासी पडियान थाना कोतवाली के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी सुभाष अत्री द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना में गुणदोष के आधार पर साक्ष्य संकलन कर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 55/2021 दिनांक 25.02.2021 व 41/2021 दिनांक 09.02.2021 को न्यायालय प्रेषित किया गया। 

एडवोकेट नितिन कौशिक ने बताया, उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में क्षेत्राधिकारी ब्रहमपुरी प्रमोद कुमार सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक ब्रहमपुरी राजीव कुमार एवं आरक्षी पैरोकार का0 1462 दिलशाद व कोर्ट मौहिर्रर है0का0 1506 रविन्द्र कुमार के द्वारा न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय स्पे0 न्याया0/न्यायधीश भ्र0नि0 अधि0 कोर्ट सं0 2 मेरठ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त जावेद पुत्र जीजूद्दीन नि0 पडियान थाना कोतवाली मेरठ को धारा 302 भादवि में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष कारावास व 5000/- रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है ।

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