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Monday, September 14, 2026

बहू की बत्ती गुल!

नित्य संदेश ब्यूरो

प्रयागराज। मेरठ के डिफेंस एन्क्लेव, कंकरखेड़ा निवासी ऋषिपाल सिंह के मकान पर बहू के कब्जे और बिजली बिल के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति सतवीर सिंह की खंडपीठ ने बिजली कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के मामले में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है और पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मामले को 25 सितंबर 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध किया गया है।



हाईकोर्ट के 11 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। याची ने 30 मार्च 2026 को बिजली विभाग को स्थायी रूप से कनेक्शन काटने के लिए आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान बिजली विभाग की ओर से बताया गया कि आपूर्ति कंपनी के अधिशासी अभियंता द्वारा 15 मई 2026 को कनेक्शन काटने के लिए पुलिस सहायता मांगी गई थी। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने भी पुलिस सहायता के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए समय मांगा।



क्या है मामला -


याची ऋषिपाल सिंह का कहना है कि वह स्वयं अपने मकान में नहीं रह रहे हैं और उनका पुत्र भी विवाद के कारण किराए के मकान में रह रहा है। इसके बावजूद मकान का बिजली कनेक्शन उनके नाम पर है और बिल भी उन्हें ही देना पड़ रहा है। इसी कारण उन्होंने कनेक्शन स्थायी रूप से कटवाने के लिए आवेदन किया था। अधिवक्ता सुनील चौधरी के अनुसार ऋषिपाल सिंह के पुत्र आदर्श सिंह, जो एनसीआर में इंजीनियर हैं, की शादी स्वाति वर्मा निवासी नंगली साधारण, सकौती टांडा, मेरठ से हुई थी। वैवाहिक विवाद के बाद बहू ने याची, उसके पुत्र और परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। याची पक्ष का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद याची और उसका पुत्र मकान में ताला लगाकर चले गए थे, जिसके बाद बहू ने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर ताला तुड़वाकर मकान पर कब्जा कर लिया। याची का यह भी कहना है कि पुलिस जांच में कई गंभीर आरोप सही नहीं पाए गए।



अधिवक्ता के अनुसार याची मकान को बेचना चाहता है और इसी उद्देश्य से बिजली विभाग को मीटर हटाने के लिए आवेदन किया गया था। याची का आरोप है कि बहू और उसके मायके के लोग मकान में रहकर एसी सहित बिजली उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बिल उसके नाम पर आ रहा है। साथ ही मकान पर बड़े अक्षरों में "यह मकान विवादित है" भी लिखवा दिया गया है। बताया गया कि याची ने इससे पूर्व पानी एवं सीवर कनेक्शन काटने के संबंध में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट संबंधित प्रत्यावेदन पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे चुका है।

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