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Monday, September 7, 2026

12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित वादों के निस्तारण के लिए आगे आएं आमजन



राष्ट्रीय कवि डॉ. हरिओम पंवार ने लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की


नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक लंबित तथा प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।


इसी क्रम में सोमवार को प्रियंका रानी, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा राष्ट्रीय कवि डॉ. हरिओम पंवार से भेंट कर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में डिजिटल एवं सोशल मीडिया माध्यमों से जन-जागरूकता किए जाने पर चर्चा की गई। उद्देश्य है कि लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और पात्र पक्षकार अपने लंबित वादों के निस्तारण के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकें।


इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि डॉ. हरिओम पंवार ने आमजन से अपील की कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने लंबित वादों एवं विवादों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर मामलों का सरल, सुलभ एवं त्वरित निस्तारण संभव है। इससे पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है तथा आपसी सहमति एवं सौहार्द के साथ विवादों का समाधान किया जा सकता है। प्रभारी सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित वादों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। लोक अदालत आमजन को अपने विवादों के समाधान का सरल एवं सर्वसुलभ मंच उपलब्ध कराती है।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में डिजिटल एवं सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र पक्षकारों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित वादों का सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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