नित्य संदेश एजेंसी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में चुनाव आयोग के अधिकारों और उसकी वैधानिक शक्तियों को लेकर बड़ी स्पष्टता दी है।
अदालत ने अपने निर्णय में साफ किया है कि चुनाव आयोग को एसआईआर (SIR) करने का पूरा हक है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए यह भी माना कि आयोग द्वारा अपनी वैधानिक शक्तियों का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया गया है।
यह फैसला चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया, जिनमें आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी शक्तियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे।
अदालत के इस रुख से यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून के दायरे में रहकर कड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को नियम सम्मत माना जाएगा।

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