-सरकार ने बिजली बिल राहत योजना में बड़ा लाभ देने का
लिया निर्णय
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं
को व्यापक राहत प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए बिजली बिल राहत
योजना में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब वे उपभोक्ता भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने
31 मार्च के बाद अपने बिजली बिलों का भुगतान किया है।
योजना में अब एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार
तक तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के ऐसे उपभोक्ता, जो कि 31 मार्च 2025
को नेवर पेड उपभोक्ता की श्रेणी में थे तथा डिस्काम के सतत् प्रयास से उनके द्वारा
एक अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 की अवधि में पहली बार भुगतान किया हो, को भी योजना
का लाभ दिया जाएगा। ये उपभोक्ता 11 दिसंबर 2025 से योजना में पंजीकरण करा सकेंगे। इस
सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि
ऐसे सभी उपभोक्ताओं को तुरंत योजना के लाभ प्रदान किए जाएँ, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं
को बिजली बिल राहत योजना से लाभ मिल सके।
प्रबंध निदेशक ने कहा कि डिस्कॉम का उद्देश्य यह सुनिश्चित
करना है कि कोई भी पात्र उपभोक्ता राहत से वंचित न रहे। इस निर्णय से डिस्कॉम में लाखों
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस सुविधा से भुगतान करने वाले और बकाएदार दोनों ही
उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ समान रूप से मिलेगा।

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