नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डा0 वी0के0 सिंह की अध्यक्षता में मतदेय स्थलो के प्रस्ताव तैयार किये जाने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो के साथ बैठक आहूत की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियो के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण संबंधी निर्देश एवं कार्यक्रम जारी कर दिये गये है। जिसके क्रम में मतदेय स्थलो के सम्भाजन की कार्यवाही दिनाक 04 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
उन्होने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो के साथ बैठक कर मतदेय स्थलो के प्रस्ताव तैयार करना दिनांक 06 नवम्बर से 07 नवम्बर 2025 तक, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन दिनांक 10 नवम्बर 2025 (सोमवार), मतदेय स्थलो की आलेख्य सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना दिनांक 10 नवम्बर 2025 (सोमवार), वर्तमान संसद सदस्यो, विधानसभा सदस्यो तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठको के आयोजन के पश्चात् शिकायतो एवं सुझावो के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाना दिनांक 18 नवम्बर 2025 (मंगलवार), जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी संलग्नको सहित मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग के अनुमोदनार्थ भेजने हेतु उपलब्ध कराया जाना दिनांक 19 नवम्बर 20525 (बुधवार), 20 नवम्बर 2025 (गुरूवार), दिनांक 21 नवम्बर 2025 (शुक्रवार), मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा संभाजन संबंधी प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना दिनांक 24 नवम्बर 2025 (सोमवार) है।
उन्होने बताया कि मा0 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के कम में मतदेय स्थलो के संभाजन के संबंध में निम्नवत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है-
मतदेय स्थलो का संभाजन मतदेय स्थल भवन तथा उससे संबंधित किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जायेगा अर्थात भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा जायेगा कि उस मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओ का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रूप से हो। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदेय स्थलो का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलो की एक नई सूची तैयार की जायेगी और उसका आलेख्य समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात मतदेय स्थलो की इस आलेख्य सूची पर राजनैतिक दलो, विधायको, सांसदों की एक बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित कर विचार-विमर्श करके आलेख्य सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। संभाजन की कार्यवाही के दौरान राजनैतिक दलो से प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों की सूची तैयार की जायेगी तथा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि प्रस्ताव स्वीकृत किया गया या नहीं। दोनो दशा में स्वमुखरित आदेश के द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा एवं ऐसे निर्णय की प्रति राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि राजनैतिक दलों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाते है तो रिपोर्ट में इनके स्वीकार नहीं किये जाने के कारणों का भी उल्लेख करना होगा तथा स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रस्तावों को पृथक-पृथक सूची में अंकित किया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि बहुमंजिली भवनों/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटिस/आर0डब्लू0ए0 कालोनिज जिनके पास अपने परिसर में भूतल पर सामान्य सुविधा क्षेत्र/सामुदायिक हॉल हो वहां नये मतदेय स्थल स्थापित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों के झुग्गी झोपड़ी वाले समूहो और नगरीय/अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों जहां बाह्य विकास हुआ है उन क्षेत्री में भी उक्त के सबंध में विचार किया जा सकता है। मा0 आयोग द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि एक पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर मतदेय स्थलों के मध्य यथासंभव उचित संख्या में मतदाता हो और कोई भी परिवार न छूटे तथा परिवार के सभी सदस्य समान अनुभाग एक समान पर रखे जायें।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल दिये जायेंगे। मतदेय स्थलो की नई सूची में सहायक मतदेय स्थल नहीं रखा जायेगा। शहरी क्षेत्री में जहां नई आवासीय कालोनियां गत कुछ वर्षों से बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे है तो वंहा पर यथा आवश्यकता नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाये। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। अस्थायी निर्माण वाले मवदय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए, जो मुख्य गाँव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि मतदेय स्थल की दूरी 02 कि०मी० से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है तथा जहाँ मतदाताओं को 02 कि०मी० से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सभी मतदेय स्थल भवनो के यथासंभव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थत नहीं बनाया जाए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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