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Wednesday, August 27, 2025

जानलेवा हमले के आरोपी चेयरमैन के भाई की जमानत याचिका खारिज


नित्य संदेश ब्यूरो 
किठौर। थाना क्षेत्र के कस्बा शाहजहांपुर निवासी चेयरमैन के भाई रजी उर्र रहमान पुत्र लईकुर रहमान की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अभियुक्त पर वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराओं के तहत आरोप था।

मुकदमे में अभियुक्त पर धारा 147, 148, 452, 307, 323, 325, 504, आईपीसी के तहत जानलेवा हमला, गाली-गलौज और मारपीट के आरोप हैं। अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त पर लगे आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। केस डायरी और परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने मारपीट व लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इस कारण अभियुक्त को जमानत देने का कोई आधार नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय संख्या-2 मेरठ ने अभियुक्त की द्वितीय जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।

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