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Wednesday, June 18, 2025

स्वीकृत नक्शा निर्माणाधीन भवन के सामने प्रदर्शित करना अनिवार्य

 


नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता/जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी बुधवार को मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिले। बताया कि उच्च न्यायालय के वाद संख्या 46342/2013 05 दिसंबर 2014 तथा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के वाद संख्या 14605/2024 17 दिसंबर 2024 के संदर्भ में पृष्ठ संख्या 31 के पैरा 21 के भाग में यह स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि प्रत्येक बिल्डर, डेवलपर को किसी भी निर्माण के समय विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शा निर्माणाधीन भवन के सामने प्रदर्शित करना अनिवार्य है।


बताया कि साथ ही, उक्त आदेशों में यह भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित प्राधिकरण के अधिकारी समय-समय पर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप हो रहा है। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण का आधिकारिक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। किन्तु, यह अत्यंत खेद का विषय है कि मेरठ में कहीं भी उक्त आदेशों का अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। 17 दिसंबर 2024 के पश्चात भी किसी भी निर्माणाधीन भवन के सामने स्वीकृत नक्शा प्रदर्शित नहीं किया गया है। यह उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। मांग की कि मेरठ के सभी बिल्डर/डेवलपर को निर्देशित करें कि वे स्वीकृत नक्शा अपने निर्माण स्थल के सामने प्रदर्शित करें। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और इसका आधिकारिक रिकॉर्ड रखने हेतु निर्देश जारी करें। आदेशों का अनुपालन न करने वाले बिल्डर/डेवलपर के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए

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