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Saturday, May 3, 2025

मुस्कान और साहिल की जमानत याचिका अदालत ने खारिज किया

 


शाहिद खान

नित्य संदेश, मेरठ। सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत याचिका को शनिवार को अदालत ने खारिज कर दिया। अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने दोनों की जमानत प्रार्थना नामंजूर कर दी।

बता दें कि सौरभ कुमार की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की थी। दोनों ने सौरभ की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर नीले ड्रम में भर दिया था। ड्रम में सीमेंट भी डाल दिया था। हत्या के कुछ ही दिनों बाद आरोपी पकड़े गए थे।

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