-शहर-देहात को 14 जोन और 32 सेक्टर में बांटा, एसीएम-सीओ रखेंगे
नजर
शाहिद खान
नित्य संदेश, मेरठ। होली के त्योहार पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। दोपहर ढाई बजे के बाद ही मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाएगी। उससे पहले लोग अपने घरों में नमाज अदा कर सकते हैं। मुस्लिम बहुल एरिया में सड़कों के समीप लगे सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन थाना और चौकियों से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वहां बैठकर भी पूरे रूट की निगरानी की जा सके। इसके साथ ही मिश्रित आबादी वाले एरिया में ड्रोन उड़ाकर निगरानी की जाएगी।
होलिका
दहन और होली के पर्व पर पीएसी और आरएएफ को भी शहर में लगा दिया है। एसएसपी डा.
विपिन ताड़ा ने बताया कि होलिका दहन एवं होली पर थाने व चौकियों की पुलिस
अपने-अपने क्षेत्र में मूवमेंट करती रहेगी। क्लस्टर मोबाइल में थाना और चौकियों की
फोर्स को हेलमेट एवं बाडी प्रोटेक्टर से लैस रखा जाएगा। आरएएफ और पीएसी को भी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में
लगाया जाएगा। इसके लिए शहर और देहात को 14 जोन और 32 सेक्टर में बांट दिया गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी
एसीएम और सीओ को दी गई है, जबकि सेक्टर पर थाना प्रभारी और
प्रशासनिक अफसरों की जिम्मेदारी तय की गई है।
गैर
परंपरागत स्थान पर नहीं
रखी जाएगी होलिका
मुस्लिम
धर्म गुरुओं से बातचीत में सहमति हो गई कि दो बजे के बाद ही मस्जिदों में नमाज अदा
की जाएगी। मुस्लिम समाज के लोग उससे पहले घर पर नमाज अदा कर सकते हैं। कप्तान ने
यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी गैर परंपरागत स्थान पर कोई होलिका न रखी जाए, इसके लिए थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज जिम्मेदार होंगे।
होली
तक इंटरनेट मीडिया पर नजर
साइबर
और सर्विलांस की टीम को इंटरनेट मीडिया पर निगरानी के लिए लगाया गया है। माहौल
बिगाड़ने वाले वीडियो अपलोड कर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर
गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है, जो होलिका दहन से लेकर होली तक इंटरनेट मीडिया पर नजर
रखेगी।
ये कहना है एसपी सिटी का
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वाहनों
पर हुड़दंग मचाने पर कार्रवाई होगी। यदि कोई अपने वाहन के साइलेंसर से पटाखे
छोड़ता अथवा बिना साइलेंसर के दो पहिया वाहन दौड़ाता है, तो पुलिस
कार्रवाई करेगी। होली के त्योहार पर अक्सर डीजे बजाने को लेकर भी विवाद होता है।
जनपद में करीब 636 डीजे संचालक हैं। सभी डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया है
कि यदि कोई डीजे के कारण विवाद होता है तो पुलिस संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई
करेगी। सीमित ध्वनि में डीजे का बजाना होगा।
फोटो संख्या-13
No comments:
Post a Comment