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Saturday, November 16, 2024

बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए एमडी की अपील: जनरेटर का प्रयोग न करके लगाए विद्युत मीटर

 


नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने सभी बैंकट हॉल व अन्य शादी विवाह के लिए उपयोग में ला जाने वाले मैरिज लॉन/स्थलों के मालिकों से अपील की है कि बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लि शादी-विवाह वाले स्थलों पर डीजल जनरेटरों का प्रयोग न करें ऐसे सभी स्थानों पर आवश्यकतानुसार स्थायी विद्युत भार के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर स्वयं घर बैठे ऑन लाइन आवेदन करके तुरन्त भार स्वीकृत करा सकते हैं।

एमडी ने बताया, 20 किलोवाट तक विद्युत भार विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org में Consumer Corner के अन्तर्गत Service Request में जाकर स्वतः ऑन लाइन ढ़ज्ञया जा सकता है। 20 किलोवाट से अधिक भार के संयोजन के लिए निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, किसके अन्तर्गत विद्युत भार तत्काल बढ़ा दिया जागा। ऑन लाइन लोड बढ़ाने के लि उपभोक्ता को किसी कार्यालय अथवा अधिकारी/कर्मचारी के पास जाने के आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता स्वयं विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org अथवा pvvnl.org के अन्तर्गत Consumer Corner में दिए गए लिंक पर लॉगइन कर विद्युत भार बढा सकते हैं। उपभोक्ता स्थायी विद्युत भार के स्थान पर अपनी आवश्यकतानुसार अस्थायी संयोजन हेतु भी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मीटर लगाकर भार अवमुक्त कर दिया जागा।

बताया कि इसके अतिरिक्त दैनिक आधार या कम दिनों के लिए भी अस्थायी संयोजन के लि बिना मीटर लगा भी विद्युत भार हेतु अस्थायी संयोजन सम्बन्धित खण्ड में धनराशि जमा करके लिया जा सकता हैं। इस प्रकार के संयोजन पर 20 किलोवाट तक भार हेतु प्रतिदिन के रुपये 5800.00 (प्रोसेंसिंग शुल्क रुपये 100.00, विद्युत चार्ज रुपये 4750.00, विद्युत कर रुपये 950.00) 20 किलोवाट से अधिक भार के लिए अतिरिक्त धनराशि रुपये 100.00 प्रति किलोवाट / प्रतिदिन जमा करनी होगी।

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