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Tuesday, September 29, 2026

किठौर हत्याकांड में दोषी जाहिद को उम्रकैद, एक बरी

 


नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। किठौर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में करीब पांच साल बाद अदालत ने फैसला सुना दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण रितिश सचदेवा की अदालत ने अभियुक्त जाहिद उर्फ जाहिनैन पुत्र हसनैन निवासी नित्यानंदपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


अदालत ने सत्र परीक्षण संख्या 683/2021 (मु.अ.सं. 370/2021) में IPC की धारा 302, 364, 394 और 201 के तहत दोषसिद्ध किया है। धारा 302 व 364 में आजीवन कारावास के साथ क्रमश: 20 हजार और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 394 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माना तथा धारा 201 में 7 वर्ष कठोर कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 


वहीं, इसी मामले में आरोपी शौकीन पुत्र शहादत निवासी अमरोहा को धारा 411 व 202 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्राइम प्रेरणा वर्मा ने पैरवी की। अदालत ने दोषी को जेल में बिताई अवधि का लाभ देने और फैसले की प्रति निशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

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