तरुण आहुजा
नित्य संदेश, मेरठ: शास्त्री नगर क्षेत्र में स्कूलों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। हाल ही में प्रशासन द्वारा सील की गई बिल्डिंग के बाद स्कूलों को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन अब उसकी मान्यता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पहले यह शास्त्री नगर के पते पर संचालित हो रहा था, जिसे प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बंद (सील) कर दिया गया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने जल्दबाज़ी में स्कूल नई जगह पर शिफ्ट कर कक्षाएं शुरू कर दीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई जगह के लिए विधिवत नई मान्यता ली गई है, या फिर स्कूल अभी भी पुराने कागज़ों के आधार पर ही संचालित हो रहा है? स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल का पता और मान्यता दस्तावेज़ों में स्पष्टता नहीं है। यदि नई जगह पर संचालन हो रहा है, तो संबंधित विभाग से नई मान्यता अनिवार्य है।
वहीं, अगर पुराने दस्तावेजों के आधार पर ही स्कूल चल रहा है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार, किसी भी स्कूल को स्थान परिवर्तन के बाद नई लोकेशन के लिए मान्यता लेना आवश्यक होता है। बिना अनुमति के स्कूल चलाना अवैध श्रेणी में आ सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या जांच करता है और स्कूल प्रबंधन से क्या जवाब मांगा जाता है। अभिभावकों में फिलहाल बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
पुराने पते का आज भी प्रचार: सील के बाद भी कुछ स्कूलों द्वारा पुराने पते का ही प्रचार किया जा रहा है! एडमिशन के लिय जब माता पिता वहां पहुंचते है! तो उन्हें वहां बैठा गार्ड नया नम्बर ओर नई लोकेशन बता रहा है!
गाड़ियों में बच्चे भरकर नियमों की उड़ा रहे धज्जियां: कुछ स्कूल की गाड़िया एक गाड़ी में 12 से 14 बच्चे बिठाकर स्कूल ला रहे है! क्या ये नियम विरुद्ध नहीं है!

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