तरुण आहुजा
नित्य संदेश, मेरठ। जिस प्रकार से पूरा घटना क्रम दिखाई पड़ रहा है उसमें स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन पूर्ण रूप से सत्ता दबाव में कार्यवाही करने को मजबूर है जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अपनी विचारधारा व्यक्त करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।
इसमें अपने घर या दुकान पर किसी भी राजनीतिक दल का झंडा लगाना शामिल है वर्तमान में न तो संबंधित क्षेत्र में मेरठ प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू है और न ही आचार संहिता फिर भी यह विधि विरुद्ध कार्यवाही कर जो संवैधानिक अधिकारों का हनन पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है तब ऐसे में पीड़ितों को विधिक कार्यवाही के और अग्रसर होना चाहिए ।
पुष्कर गोस्वामी एडवोकेट
अध्यक्ष , उत्तर प्रदेश गोस्वामी युवा महासंघ
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