-परीक्षितगढ़ पुलिस ने की प्रभावी पैरवी,
2022 में नारंगपुर में हुआ था मर्डर
रवि गौतम
नित्य संदेश, मेरठ। पुलिस की ओर से "ऑपरेशन कनविक्शन" चलाया जा रहा है। थाना परीक्षितगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हत्या की यह घटना साल 2022 में हुई थी।
थाना परीक्षितगढ़ के प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह
ने इसका श्रेय कांस्टेबल रजनेश कुमार (पैरोकार), हैड कांस्टेबल अमरीश कुमार (कोर्ट मोहर्रिर)
एवं कांस्टेबल प्रशांत कुमार (कोर्ट मोहर्रिर) को दिया है।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्रान्तर्गत
वर्ष 2022 में घटित हत्या के एक जघन्य मामले में पुलिस
द्वारा की गई सशक्त विवेचना एवं प्रभावी न्यायालयीय पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय
द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना विवरण के अनुसार, 21
मार्च 2022 को दयाचन्द पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम नारंगपुर की
तहरीर पर धारा 302/506 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें राजेश उर्फ राजे पुत्र
रामवीर द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।
आरोपी ने न्यायालय में कर दिया था
आत्मसमर्पण
विवेचना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार द्वारा की गई तथा 24 मार्च 2022 को
आरोपी द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया था। 05 अप्रेल 2022 को अभियुक्त की निशानदेही पर
आलाकत्ल बरामद किया गया था। संपूर्ण विवेचना, साक्ष्य, घटनास्थल निरीक्षण, अभियुक्त
का बयान एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग साबित होने पर थाना परीक्षितगढ़ पुलिस
द्वारा समय से दोनों मामलों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
20 हजार रुपये का अर्थदंड
"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत की गई सतत एवं
प्रभावशाली पैरवी के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय मेरठ द्वारा
निर्णय पारित किया गया। आरोपी राजेश उर्फ राजे को आजीवन
कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया। 3 वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से
दंडित किया गया।
सीओ सदर देहात ने की सराहना
क्षेत्राधिकारी सदर देहात ने बताया कि थाना परीक्षितगढ़ पुलिस द्वारा इस केस में की गई
गंभीरता, तत्परता एवं न्यायालय में मजबूत प्रस्तुतीकरण
"ऑपरेशन कनविक्शन" की दिशा में एक सराहनीय उपलब्धि है।
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