‘’ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अन्तर्गत कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
शाहिद खान
नित्य संदेश, मेरठ। ‘’ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अन्तर्गत थाना किठौर पुलिस ने हत्या के अभियोग में की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के करके आरोपित को आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दंडित कराया। फैसल हत्याकांड 2017 में अंजाम दिया गया था।
किठौर पुलिस ने बताया कि
बाबू व चांद पुत्रगण यूसुफ, खलील पुत्र रशीद, शमा पत्नी चांद निवासी मोहल्लला मौसम
खानी किठौर के खिलाफ इमरान पुत्र यूसुफ ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था
कि उसके 17 वर्षीय पुत्र फैसल की छूरी से गला काटकर हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार
पर 21 सितम्बर 2017 को धारा 302/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। मुकदमा में साक्ष्य
संकलन के आधार पर वादी इमरान के द्वारा स्वयं अपने पुत्र फैसल की हत्या करना पाया गया।
इमरान ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, वे झूठे पाए गए। मुकदमा में साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष
आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत थाना
प्रभारी किठौर के कुशल नेतृत्व में पुलिस द्वारा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गई। मुकदमा
उपरोक्त में बुधवार को न्यायालय द्वारा इमरान को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड
से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया
गया है।
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