योजना 31 जनवरी 2025 तक लागू है, परंतु अधिकतम छूट के लिए 31 दिसंबर 2024 तक पंजीकरण कराए।
नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ | प्रबंध निदेशक ईशा दुहन (IAS) ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि उपभोक्ता अधिक से अधिक संख्या में अपने निकटतम खण्ड कार्यालय में पहुंचकर प्रथम चरण समाप्त होने से पहले अधिकतम छूट का लाभ उठाए। प्रथम चरण 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। प्रथम चरण समाप्त होने में चार दिन शेष है उपभोक्ता जल्दी आए, ज्यादा छूट पाए।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ के अतर्गत घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थानों, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा "एकमुश्त समाधान योजना" 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू की गई है। परंतु उपभोक्ता अधिकतम छूट के लिए 31.12.2024 तक पंजीकरण कराए और बकाए की मूल राशि का भुगतान कर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाए ।
उपरोक्त योजना के अंतर्गत मेरठ प्रथम और मेरठ द्वितीय क्षेत्र से लगभग इकतीस हजार पांच सौ निन्यानबे, गाजियाबाद प्रथम , गाजियाबाद द्वितीय और गाजियाबाद तृतीय क्षेत्र से लगभग उन्नीस हज़ार सात सौ अड़तीस, बुलन्दशहर क्षेत्र से लगभग पैंतीस हज़ार चार सौ बीस, मुजफ्फरनगर क्षेत्र से लगभग चौंतीस हज़ार एक सौ इकसठ, सहारनपुर क्षेत्र से लगभग इक्कीस हज़ार नौ सौ चौरासी नोएडा क्षेत्र से लगभग आठ हज़ार पाँच सौ तिरेसठ, मुरादाबाद क्षेत्र से लगभग उनचास हज़ार आठ सौ छियासी व गजरौला क्षेत्र से लगभग तैंतालीस हज़ार तीन सौ अठारह बकायेदारों द्वारा पंजीकरण करा कर योजना का लाभ उठा चुके है। योजना के अंतर्गत अब तक दो लाख अड़तालीस हज़ार दो सौ पैंतालीस उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण सरचार्ज माफी का लाभ उठा चुके हैं।
पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि० के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त श्रेणी के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर सरचार्ज में अधिकतम छूट के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठायें। प्रथम चरण 31.12.2024 को समाप्त हो रहा है। कृपया इस अभूतपूर्व स्वर्णिम योजना में आज ही पंजीकरण कराकर एक मुश्त समाधान योजन का लाभ उठाए। ताकि विद्युत विच्छेदन एवं भू-राजस्व के रूप में वसूली की कार्यवाही से बचा जा सके। योजना के बारे में किसी भी शंका के समाधान हेतु पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि0 के हेल्प लाइन नंबर 1912 एवं टोल फ्री नम्बर 18001803002 पर संपर्क कर योजना के बारे मे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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