Tuesday, September 29, 2026

मुंडाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गला काटकर हत्या के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक घायल


नित्य संदेश ब्यूरो 
मेरठ। थाना मुंडाली पुलिस ने गला काटकर हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिंदा व दो खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक छुरी बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, 24 सितंबर 2026 को मौ. साजिद पुत्र जमील अहमद निवासी मजीदपुरा, हापुड़ का ग्राम अजराड़ा के जंगल में गला काटकर हत्या का प्रयास किया गया था। इस संबंध में थाना मुंडाली पर मु.अ.सं. 263/2026 धारा 109(1)/118(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान ग्यासुद्दीन पुत्र स्व. शमशुद्दीन उर्फ शहजाद निवासी गली नं. 11, मजीदपुरा, थाना हापुड़ नगर और कफील पुत्र लईक निवासी ईदगाह रोड, गली नं. 05, थाना कोतवाली नगर, जनपद हापुड़ के नाम प्रकाश में आए। मुकदमे में धारा 61 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

मंगलवार को अभियुक्त ग्यासुद्दीन (उम्र करीब 55 वर्ष) थाना मुंडाली पर उपस्थित हुआ, जिसे नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक छुरी बरामद की गई। वहीं, 29/30 सितंबर की रात में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त कफील को ग्राम अजराड़ा स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे के काली नदी पुल के नीचे घेर लिया। खुद को घिरा देखकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में कफील घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरखौदा भेजा गया।

कफील के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुए। इस संबंध में थाना मुंडाली पर मु.अ.सं. 271/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में व.उ.नि. सर्वेश कुमार, उ.नि. वेद प्रकाश, उ.नि. श्याम सुन्दर सिंह, हे.का. मोनेन्द्र सिंह और हे.का. रजनीश कुमार शामिल रहे।

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