नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ/बुलंदशहर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मेरठ और बुलंदशहर में हुए दो अलग-अलग हत्याकांडों में न्यायालय ने 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में 31 अगस्त 2026 को सजा सुनाई गई।
1. मेरठ का मामला -
जनपद मेरठ में दिनांक 03.07.2021 को वादी बिलाल पुत्र फरीद अहमद निवासी बंगला नंबर 199 बाग भूसा मंडी, थाना सदर बाजार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई सलीम उम्र 22 वर्ष की आरोपी मोहसीन पुत्र हफीजुद्दीन उर्फ गुलदुम निवासी पूर्वा हाफिज अब्दुल करीम, थाना रेलवे रोड मेरठ ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0- 193/2021, धारा- 302, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था।
मामले की विवेचना निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह राणा, उ0नि0 गौरव राणा एवं वरिष्ठ उ0नि0 राजकुमार द्वारा की गई और चार्जशीट नंबर- 254/21 दिनांक 06.10.2021 को न्यायालय में प्रेषित की गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एडीजीसी क्रिमिनल श्री पदम सिंह द्वारा 2021 से 27.08.2026 तक प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 31.08.2026 को आरोपी मोहसीन को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
2. बुलंदशहर का मामला -
जनपद बुलंदशहर में दिनांक 22.01.2021 को वादी महेशचन्द्र पुत्र रामगोपाल निवासी मौ0 बुर्ज उस्मान खां, खुर्जा नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पोते दीपक पुत्र प्रमोद की महेश पुत्र दौलतराम निवासी मौ0 अहीरपाड़ा व अन्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर थाना खुर्जा नगर पर मु0अ0सं0- 59/2021, धारा- 302, 34 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ।
विवेचना वरिष्ठ उ0नि0 संदीप कुमार थाना खुर्जा नगर द्वारा की गई, जिसमें आरोपी 1. महेश पुत्र दौलतराम, 2. दिनेश शर्मा पुत्र किशन कुमार शर्मा और 3. चन्दन पुत्र रामकिशोर तीनों निवासी मौ0 अहीरपाड़ा, खुर्जानगर के विरुद्ध चार्जशीट नंबर- 189/21 दिनांक 13.04.2021 को न्यायालय भेजी गई।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार एवं रश्मि सोलंकी द्वारा 18.09.2021 से 31.08.2026 तक ट्रायल में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद न्यायालय ने 31.08.2026 को तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। दोनों प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करने वाले एडीजीसी क्रिमिनल और विवेचकों को पुरस्कृत किया जाएगा।
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