नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल / सीएनजी वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध के क्रम में जनपद मेरठ में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिल्ली-एनसीआर के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के सभी आठ जनपदों को इस श्रेणी के वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज प्रातः मेरठ में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुधांशु रंजन के नेतृत्व में अभियान चलाकर पार्किंग स्थलों एवं सड़कों के निकट खड़े जीवन-काल पूर्ण श्रेणी के 30 वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
क्या है जीवन-काल पूर्ण वाहन -
जीवन-काल पूर्ण अर्थात् एंड-ऑफ-लाइफ वाहन वे वाहन हैं जो बीएस-III अथवा उससे पूर्व के उत्सर्जन मानक के हैं तथा जिनका पंजीकरण डीजल के मामले में 10 वर्ष और पेट्रोल / सीएनजी के मामले में 15 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ऐसे वाहनों का दिल्ली-एनसीआर में चलना अनुमन्य नहीं है। बीएस-III अथवा पूर्ववर्ती उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को अन्य जनपदों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना भी अनुमन्य नहीं है।
स्वैच्छिक स्क्रैपिंग पर ही मिलेगा लाभ, जब्त वाहनों पर नहीं -
जनपद मेरठ में वाहन स्वामी अपने जीवन-काल पूर्ण वाहन को स्वयं अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर जमा करा सकते हैं। वर्तमान में जिले में दो अधिकृत स्क्रैप केंद्र संचालित हैं-
1. एबीएच स्क्रैप सेंटर, अलीपुर जीजमाना, मेरठ
2. शेषधर सिंह स्क्रैप सेंटर, भगवानपुर बिजौली, मेरठ
स्वेच्छा से वाहन जमा कराने पर वाहन स्वामी को जमा प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट) जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर स्क्रैप मूल्य के साथ-साथ नए गैर-परिवहन वाहन के पंजीकरण पर मोटर यान कर में 15 प्रतिशत तक तथा परिवहन वाहन पर 10 प्रतिशत तक की छूट, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निर्माता कंपनियों द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ मिलता है। यह जमा प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय भी है।
स्पष्ट किया गया है कि प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जब्त किए गए वाहनों पर स्क्रैपिंग नीति का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जब्त वाहन के संबंध में जमा प्रमाण पत्र, कर-छूट अथवा अन्य कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन-काल पूर्ण वाहनों को स्वेच्छा से नामित केंद्रों पर स्क्रैप कराकर नीति का लाभ प्राप्त करें।
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