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Tuesday, September 29, 2026

फर्जी स्टांप घोटाले के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, 10.06 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नित्य संदेश ब्यूरो

मेरठ। जिला प्रशासन और पुलिस ने चर्चित फर्जी स्टांप घोटाले के आरोपी पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। धोखाधड़ी, जालसाजी एवं स्टांप घोटाले के आरोपी अक्षय गुप्ता पुत्र मित्रसेन गुप्ता, निवासी लक्ष्मीनगर, सूरजकुंड रोड, थाना सिविल लाइन, मेरठ के विरुद्ध धारा 107 BNSS के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 10.06 करोड़ रुपये मूल्य की 03 अचल संपत्तियों की कुर्की की गई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ढोल-नगाड़े बजाकर मुनादी कराई और संपत्तियों पर सरकारी बोर्ड लगाकर कब्जा लिया। 


कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण:

  • ए-316, एचआईजी पाकेट-ए, गंगानगर - क्षेत्रफल 297.19 वर्ग मीटर, मूल्य करीब 4.77 करोड़

  • बी-36, राधा गार्डन, गंगानगर - क्षेत्रफल 271.75 वर्ग मीटर, मूल्य करीब 5.03 करोड़ - कोठी में इटालियन पत्थर और विदेशी इंटीरियर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था 
  • भूखंड एफ-44, ग्राम डुंगरावली - क्षेत्रफल 149.75 वर्ग मीटर, मूल्य करीब 25 लाख 

  • क्या था घोटाला?

यह मामला साढ़े सात करोड़ रुपये के चर्चित फर्जी स्टांप घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि अधिवक्ता विशाल वर्मा और उसके सहयोगी स्टांप वेंडर अक्षय गुप्ता ने वर्ष 2015 से 2023 तक 997 बैनामों में ऐसे फर्जी स्टांप इस्तेमाल किए जिनका कोषागार में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिससे सरकार को 7.50 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि अक्षय गुप्ता दिसंबर में 6 मुकदमों में फर्जी जमानतदार और फर्जी थानों की मोहर लगाकर जमानत पर बाहर आ गया था। बाद में 4 दिसंबर 2025 को उसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। फिलहाल वह जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि आर्थिक अपराधों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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