Wednesday, September 30, 2026

अनधिकृत बस संचालन के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान, 10 चालान, 3 बसें जब्त


नित्य संदेश ब्यूरो 
मेरठ। यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से शनिवार को मेरठ में अनधिकृत बस संचालन के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

यह अभियान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विकास यादव तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुधांशु रंजन के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में ए.आर.एम. सोहराबगेट एवं यातायात पुलिस, मेरठ का भी सहयोग रहा। अभियान के दौरान बिना वैध परमिट अथवा परमिट शर्तों का उल्लंघन कर संचालित बसों तथा बस बॉडी कोड का पालन न करने वाले वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान कुल 10 चालान काटे गए, जबकि नियमों के गंभीर उल्लंघन पर ऑपरेशन कवच के अंतर्गत 03 बसों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के तहत कोई भी परिवहन यान वैध परमिट के बिना सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जा सकता। परमिट में निर्धारित मार्ग, क्षेत्र एवं उद्देश्य का पालन अनिवार्य है। टूरिस्ट अथवा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस को स्टेज कैरिज की भांति रास्ते में सामान्य यात्री नहीं बिठाना चाहिए। बिना परमिट अथवा परमिट शर्तों के उल्लंघन में संचालन धारा 192क के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

वहीं बस बॉडी कोड के संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के अंतर्गत 13 या अधिक यात्रियों वाली बसों का निर्माण ए.आई.एस.-052 (बस बॉडी कोड) के अनुरूप होना अनिवार्य है। इसमें आपातकालीन निकास, अग्नि सुरक्षा, संरचनात्मक मजबूती तथा यात्री सुरक्षा मानक निर्धारित हैं।

विभाग ने सभी बस संचालकों से वैध परमिट, निर्धारित शर्तों तथा बस बॉडी कोड का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्री सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान समय-समय पर जारी रहेंगे।

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