नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। यौन शोषण के आरोपी को कोर्ट द्वारा दस साल की सजा सुनाई गई है। पुलिस की
ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के
अन्तर्गत यह अपराध साबित हुआ। थाना सरधना मॉनिटरिंग सेल की
प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को न्यायालय स्पेशल जज एससी-एसटी
एक्ट द्वारा कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
गौरतलब है कि गत 03 मई 2021 को अजय पुत्र महेन्द्र
निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना
सरधना व संजीव निवासी दुर्वेशपुर के द्वारा यह अपराध किया गया था। वादी की पुत्री के साथ यौन शोषण किया। विरोध करने पर
गाली गलौच की व जान से मारने की धमकी दी। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की नियत से गंगनहर में फेंक दिया।
इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक
कार्रवाई के दौरान संजीव की नामजदगी गलत पायी गयी। अजय के विरुद्ध जुर्म साबित हुआ। आरोप पत्र पुलिस
ने न्यायालय में पेश किया। अभियोग में मॉनिटरिंग सैल, पैरोकार हैड कांस्टेबल इमरान खान द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरुप अजय न्यायालय
स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट द्वारा धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के
अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
विभिन्न धाराओं में
अलग-अलग सजा
अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास, 03 हजार रुपये का
अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर
01 माह का अतिरिक्त
कारावास, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कारावास, 05 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर
02 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का
अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित
किया गया है।
No comments:
Post a Comment