नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। पुलिस उप महानिरीक्षक
कलानिधि नैथानी ने बताया कि एक जुलाई 2024 से तीन नए कानून लागू किए गए थे। नए कानून
के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए मुकदमों में पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करके
न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। जिसके उपरांत परिक्षेत्र के जनपद मेरठ व हापुड़
में 14 अभियोगों में कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गयी है।
पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि
नैथानी ने बताया कि जनपद मेरठ में चोरी के 08 मुकदमें पंजीकृत हुए, जिनमें थाना मवाना
के 02, नौचन्दी, परतापुर, पल्लवपुरम, गंगानगर, सदर बाजार व इन्चौली के 01-01 प्रकरण
रहे। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी है। इसी प्रकार
जनपद हापुड़ में 06 प्रकरणों में, जिनमें महिला थाना पर पंजीकृत सार्वजनिक स्थान पर
अश्लीलता फैलाने से सम्बन्धित 03 अभियोग रहे,
जिनमें थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत विस्फोटक पदार्थो के सम्बन्ध में लापरवाही आचरण से
सम्बन्धित 01 अभियोग में तथा धार्मिक स्थल के अपमान/नुकसान पहुंचाने से सम्बन्धित
01 अभियोग में एवं थाना सिम्भावली पर पंजीकृत धार्मिक स्थल के अपमान/नुकसान पहुंचाने
से सम्बन्धित 01 अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को कारावास व जुर्माने की सजा
सुनाई गयी है।
डीआईजी ने परिक्षेत्र के
सभी जनपद प्रभारी को नए कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में न्यायालय में प्रभावी
पैरवी कराने व अधिक से अधिक प्रकरणों में सजा कराने के लिए निर्देशित किया गया है।
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