नित्य संदेश ब्यूरो
मेरठ। कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अजमेर अली की पत्नी अबरीशा खातून को 25 बीघा जमीन आवंटित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार समेत 6 पक्षों से जवाब तलब किया है।
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने 7 अक्टूबर के आदेश में 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। शहीद अजमेर अली 1987 में लेह-लद्दाख में डोजर के साथ हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए थे। उन्हें 22 मार्च 1987 को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पत्नी के पास खेती की जमीन नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील चौधरी के अनुसार, पहले की याचिका पर कोर्ट ने नगर निगम को निर्णय लेने को कहा था, लेकिन निगम ने मामला राज्य सरकार पर टाल दिया था, जिसके बाद दोबारा याचिका दाखिल की गई।

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